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Hoax Bomb Threats: गोवा से मुंबई जा रहे इंडिगो के विमान में बम की अफवाह, एहतियातन हवाई अड्डे पर आपातकाल घोषित

एयरपोर्ट के एक अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि विमान में एक नोट मिला था। जिसमें बम की धमकी का संदेश था। विमान संख्या ई 5101 को मुंबई एयरपोर्ट पर उतरने के बाद आइसोलेशन बे में भेज दिया गया। सभी यात्रियों को सुरक्षित रूप से उतार लिया गया।

गोवा से मुंबई जा रहे इंडिगो के एक विमान को बम से उड़ाने की अफवाह फैल गई। इसके बाद विमान की सुरक्षा जांच हुई। वहीं मुंबई हवाई अड्डे पर आपातकाल घोषित कर दिया गया। सुरक्षा जांच होने पर करीब एक घंटे बाद आपातकाल को वापस लिया गया।

Rumor of bomb in IndiGo plane going from Goa to Mumbai, emergency declared at airport as precautionary measure

गोवा से मुंबई जा रहे इंडिगो के एक विमान को बम से उड़ाने की अफवाह फैल गई। इसके बाद विमान की सुरक्षा जांच हुई। वहीं मुंबई हवाई अड्डे पर आपातकाल घोषित कर दिया गया। सुरक्षा जांच होने पर करीब एक घंटे बाद आपातकाल को वापस लिया गया।

इंडिगो के प्रवक्ता ने बताया कि विमान संख्या ई 5101 को मुंबई एयरपोर्ट पर उतरने के बाद आइसोलेशन बे में भेज दिया गया। सभी यात्रियों को सुरक्षित रूप से उतार लिया गया। प्रवक्ता ने बताया कि सभी मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन किया गया और संबंधित अधिकारियों से मंजूरी के बाद विमान को वापस टर्मिनल पर भेज दिया गया। एयरलाइन ने यात्रियों की संख्या का खुलासा नहीं किया।

एयरपोर्ट के एक अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि विमान में एक नोट मिला था। जिसमें बम की धमकी का संदेश था। अधिकारी ने कहा कि रात करीब साढ़े दस बजे मुंबई हवाई अड्डे पर इमरजेंसी घोषित की गई। जिसे रात साढ़े ग्यारह बजे वापस ले लिया गया और कहा कि धमकी झूठी निकली।

सरकार ने सख्त किए नियम
पिछले साल अक्तूबर और नवंबर में कई उड़ानों में बम होने की फर्जी धमकियां मिली थीं। इससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। साथ ही एयरलाइंस को नुकसान हुआ। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर में विमानन कंपनियों को 666 फर्जी बम धमकियां मिलीं। जबकि इस साल 14 नवंबर तक ऐसी 999 धमकियों मिल चुकी हैं।

इसके बाद सरकार ने विमान सुरक्षा नियमों में संशोधन किया है। जिसके तहत इस तरह की फर्जी कॉल करने वालों को दंड का सामना करना पड़ सकता है और  उनके उड़ान भरने पर भी रोक लगायी जा सकती है। नये नियम के तहत, अपराधियों पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) के महानिदेशक को किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को विमान में प्रवेश देने से मना करने का अधिकार है। 

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