वर्ष 2024 की समाप्ति एवं नव वर्ष 2025 को लेकर अनुमंडल दंडाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी चतरा द्वारा किया गया एडवाइजरी जारी
वर्ष 2024 की समाप्ति एवं नव वर्ष 2025 के अवसर पर चतरा अनुमण्डल क्षेत्र अन्तर्गत क्लब, होटल, बार एवं रेस्टुरेन्ट में डीजे बैण्ड एवं अन्य कार्यक्रम किये जाने तथा वर्ष 2025 के आगमन के अवसर पर विभिन्न पर्यटन स्थलों पर पिकनिक मनाने हेतु अत्याधिक संख्या में लोगों के एकत्रित होने की संभावना है।एसडीओ जहूर अंसारी ने कहा है कि नवयुवकों द्वारा नशे का सेवन कर तेज रफ्तार में ड्राईविंग किये जाने के फलस्वरूप सड़क दुर्घटना, असामाजिक तत्वों द्वारा मौके का फायदा उठाकर छिनतई/दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। किसी प्रकार की अप्रिय घटना घटित न हो तथा विधि.व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था संधारण हेतु दण्डाधिकारी की प्रतिनियुक्ति विभिन्न पर्यटन स्थलों पर की गई। जिसके आलोक में निम्न (Advisory) जारी किये गए है।
1. किसी भी व्यक्ति के द्वारा पर्यटन स्थल पर प्रतिबंधित क्षेत्र में जाकर फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी करना प्रतिबंधित किया जाता है।
2. किसी भी व्यक्ति के द्वारा नशे का सेवन कर वाहन चलाने पर प्रतिबंधित रहेगा।
3.पर्यटन स्थल पर भड़काऊ गाना बजाना प्रतिबंधित रहेगा।
4. कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का घातक हथियार यथा.लाठी, भाला, गड़ासा, तीर-धनुष या किसी प्रकार का आग्नेयास्त्र या विस्फोटक पदार्थ लेकर पर्यटन स्थल पर नहीं चलेंगे।
5 कोई भी व्यक्ति के द्वारा कोई ऐसा कार्य नहीं किया जाएगा जिससे विभिन्न जाति और धर्म या भाषायी समुदायों के बीच घृणा की भावना उत्पन्न हो।
6 कोई भी व्यक्ति आपत्तिजनक समाचार/सूचना पोस्ट नहीं करें, जिससे सामाजिक सद्भाव बिगड़े।
7 यदि किसी सोशल मिडिया ग्रुप या व्यक्तियों द्वारा ऐसा आपत्तिजनक सूचना/समाचार/भड़काऊ सूचना/वीडियो को पोस्ट या प्रसारित किया जाता है तो उसके विरूद्ध Information Technology Act-66(A), 69 (A) एवं भारतीय दण्ड विधान की धारा 295A, 153A, 499, 505, 509, 124A एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत दण्डित किये जायेंगे।
यह Advisory जिला प्रशासन द्वारा जन हित में जारी किया जाता है।