दिनांक 15 जून की शाम करीब तीन बजे गांव बसगोई निवासी एक व्यक्ति अपने परिवार सहित गंगा स्नान से लौट रहा था तभी रास्ते में कार सवारों ने उसके साथ अभद्रता करते हुए मारपीट कर दी, और जाते वक्त जान से मारने की धमकी दी। इसकी शिकायत जब इलाका पुलिस ने नहीं सुनी तो पीड़ित ने न्यायालय की शरण ली और फिर न्यायालय के आदेश पर कोतवाली पुलिस को पीडित की शिकायत पर अभियोग पंजीकृत करना पड़ा।
गुरूवार की देर शाम न्यायालय के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने गुरुवार देर रात मुकदमा दर्ज किया है। जिसमें घटना का उल्लेख किया गया है कि गांव बसगोई निवासी जतीश चंद्र का भाई दुष्यंत कुमार दिनांक 15 जून की शाम करीब 3 बजे की है। अपने परिवार के साथ वैगन आर कार यूपी 86 एटी 6554 से गंगा स्नान कर लौट रहा था। कार में दुष्यंत की पत्नी ललतेश, पुत्र माधव, पुत्री दिव्यांश व चंदन, तथा चंदन के पुत्र चरण सिंह व पत्नी राधा भी सवार थे। बताते हैं कि अलीगढ़-सासनी रोड जब उसकी कार गांव बिलखौरा के निकट पहुंची तो पीछे से आ रही एक अन्य वैगन कार के सवारों ने उनकी गाड़ी में बैठी महिलाओं की तरफ अश्लील इशारे किए। विरोध करने पर आरोपियों ने दुष्यंत और चंदन के साथ लात-घूंसों से मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित ने 112 नंबर पर कॉल की, लेकिन सासनी पुलिस ने चोटों का डॉक्टरी मुआयना कराने के बाद भी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। इसके बाद पुलिस अधीक्षक हाथरस को प्रार्थना पत्र भेजा गया। अब न्यायालय के आदेश पर सासनी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।



