Maharashtra: कोकीन के 100 कैप्सूल खाने वाली ब्राजीलियाई महिला गिरफ्तार; पालघर में मिला छह साल की बच्ची का शव

Picture of planetnewsindia

planetnewsindia

SHARE:

Maharashtra Updates Mumbai Pune Thane Nagpur Politics Crime and other News in Hindi

तस्करी करने के लिए 10.96 करोड़ के कोकीन के 100 कैप्सूल खाने वाली ब्राजीलियाई महिला को गिरफ्तार किया गया है। राजस्व खुफिया निदेशालय ने बताया कि डीआरआई के अधिकारियों ने महिला को साओ पाउलो से मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचते ही गिरफ्तार कर लिया। महिला ने बताया कि उसने भारत में तस्करी के लिए नशीले पदार्थ युक्त कैप्सूल खाए थे। महिला को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। 100 कैप्सूल में 1096 ग्राम कोकीन थी। महिला को गिरफ्तार किया गया।

पालघर में मिला बच्ची का शव
पालघर में रविवार सुबह एक पहाड़ी पर एक छह साल की बच्ची का शव मिला। उसकी मौत और घटना स्थल तक उसके पहुंचने के कारण को लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि रविवार सुबह 4.30 बजे श्रीराम नगर पहाड़ी पर शव मिला। लड़की की पहचान हो गई और उसके परिजनों को सूचित कर दिया गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा है।

जमानत के लिए व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहें राहुल गांधी; सावरकर पर टिप्पणी को लेकर अदालत का निर्देश
नासिक की अदालत ने शनिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हिंदुत्व विचारक वीडी सावरकर पर की गई टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ दायर मानहानि के मामले में जमानत लेने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया। नासिक निवासी देवेंद्र भूटाडा ने अधिवक्ता मनोज पिंगले के माध्यम से भारतीय दंड संहिता की धारा 500 और 504 के तहत गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया था। याचिका में भूटाडा ने दावा किया कि सावरकर के बारे में गांधी की कुछ टिप्पणियों से उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है। शनिवार को सुनवाई के दौरान 10वें संयुक्त सिविल न्यायाधीश, वरिष्ठ डिवीजन और अतिरिक्त सीजेएम, नासिक आरसी नरवाडिया ने कहा कि गांधी को जमानत लेने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा। गांधी के वकीलों जयंत जयभावे और आकाश छाजेड ने एक आवेदन दायर कर मांग की है कि कांग्रेस नेता को पेशी से स्थायी छूट दी जाए और जब भी आवश्यकता हो उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होने की अनुमति दी जाए। याचिकाकर्ता के वकील पिंगले ने कहा कि गांधी की स्थायी छूट के आवेदन पर सुनवाई 9 मई को होगी। 

मनोज तिवारी आईआईएम बॉम्बे के निदेशक बनाए गए
प्रोफेसर मनोज कुमार तिवारी को आईआईएम बॉम्बे का निदेशक बनाया गया है। संस्थान के बोर्ड सदस्यों ने तिवारी को निदेशक नियुक्त करने की घोषणा की। अभी उनके पास संस्थान का अतिरिक्त कार्यभार था। निदेशक के रूप में उनका कार्यकाल 28 फरवरी, 2025 से प्रभावी हो गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट संशोधन विधेयक 2023 पारित होने के बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को आईआईएम बॉम्बे का दर्जा दिया गया था। उस समय प्रोफेसर तिवारी को इसका अतिरिक्त प्रभार दिया गया था।

planet news india

planetnewsindia
Author: planetnewsindia

8006478914