Ambala News: दुकानदारों को राहत, एक साल के लिए बढ़ा लाइसेंस का समय

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Relief to shopkeepers, license period extended for one year

अंबाला। छावनी परिषद (कैंटोनमेंट बोर्ड) की बैठक में व्यापारियों के हित में बड़ा फैसला लिया गया है। परिषद ने लाला देवराज आनंद मार्केट और आरएचए बाजार के दुकानदारों को राहत दी है। यह राहत लाइसेंस की अवधि को एक साल के लिए विस्तार देने की मंजूरी के तहत दी है। इस फैसले से दर्जनों दुकानदारों को फिलहाल अपनी दुकानें खाली करने या नए सिरे से नीलामी की प्रक्रिया से राहत मिल गई है।

 

पांच फीसदी बढ़ेगी लाइसेंस फीस

बोर्ड द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार, लाइसेंस अवधि के विस्तार के साथ ही दुकानदारों को मौजूदा लाइसेंस फीस में पांच प्रतिशत की वृद्धि देनी होगी। लाला देवराज आनंद मार्केट के 13 और आरएचए बाजार के 4 दुकानदारों के आवेदनों पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया।

इसलिए लिया गया फैसला

बोर्ड के नियमों के अनुसार, दुकानों की नीलामी की प्रक्रिया फिलहाल पब्लिक मार्केट रूल्स 2026 के ड्राफ्ट फाइनल होने तक रोक दी गई है। डीजीडीई के निर्देशों का हवाला देते हुए बोर्ड ने प्रस्ताव संख्या 10 और 11 के तहत यह स्पष्ट किया कि जब तक नए नियम अंतिम रूप नहीं ले लेते, तब तक मौजूदा लाइसेंस धारकों को एक साल की मोहलत दी जाएगी। लाला देवराज आनंद मार्केट में अब 02 मार्च से 01 मार्च 2027 तक की अवधि में बढ़ोतरी की गई है। इसी प्रकार आरएचए बाजार में 10 फरवरी 2026 से 09 फरवरी 2027 तक बढ़ोतरी की गई है।

नीलामी प्रक्रिया पर अभी रहेगी रोक

कैंटोनमेंट बोर्ड के मुख्य अधिशासी अधिकारी राहुल आनंद शर्मा ने स्पष्ट किया है कि छावनी परिषद के नए ड्राफ्ट रूल्स-2026 के अंतिम रूप लेने तक प्रस्तावित नीलामी की कार्रवाई स्थगित रहेगी। ऐसे में व्यापारियों के पास अगले एक साल तक अपना व्यवसाय सुचारू रूप से चलाने का अवसर रहेगा।

अंबाला छावनी के सैन्य क्षेत्र स्थित आनंद मार्केट। संवाद

 

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Author: PRIYA NEWSINDIA