हरचरण सिंह भुल्लर ने एक स्क्रैप कारोबारी से 8 लाख रुपये महीने की रिश्वत मांगी थी। कारोबारी ने इसकी शिकायत सीबीआई से की जिसके बाद सीबीआई ने उन्हें रंगे हाथ दबोच लिया था।

पंजाब पुलिस के पूर्व डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को जेल में ही रहना होगा। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने भुल्लर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। भुल्लर को केंद्रीय जांच ब्यूरो ने रिश्वत लेते पकड़ा था।