Lucknow News: आबादी से दूर करे पटाखों का भंडारण, नियमों का उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

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यूपी के इन आठ जिलों में पटाखों के भंडारण-बिक्री पर होगी कार्रवाई, उल्लंघन पर  5 साल तक की हो सकती सजा - Action will be taken on storage and sale of  firecrackers

लखनऊ। गुडंबा के बेहटा व सेमरा गांव में हुए विस्फोट के बाद मंगलवार को जेसीपी एलओ बबलू कुमार ने शहर के 101 लाइसेंस धारक पटाखा विक्रेताओं और उनकी एसोसिएशन के लोगों के साथ अपने दफ्तर में बैठक की।

जेसीपी एलओ ने बताया कि इस बैठक में लखनऊ फायरवर्क डीलर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष महेश गुप्ता, महामंत्री सतीश चंद्र मिश्र, सभी जोन के एडीसपी और मुख्य अग्निशमन अधिकारी मौजूद थे। इस बैठक में थानाध्यक्ष और अग्निशमन अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में पड़ने वाले आतिशबाजी विक्रेता व पटाखा बनाने वाले लाइसेंस धारक के भंडारण व विक्रय स्थलों का निरीक्षण करेंगे। थानाध्यक्ष और अग्निशमन अधिकारी लाइसेंस धारकों के विक्री और भंडारण के अभिलेखों की जांच करेंगे।
इसके अलावा लाइसेंस धारकों के भंडारण व विक्रय का कार्य मानक के अनुरूप सुरक्षित परिसरों से ही संचालन किया जा रहा हो यह भी पुलिस व दमकल विभाग चेक करेगा। वहीं जेसीपी ने लाइसेंस धारकों को भंडारण व विक्रय स्थलों को स्कूल, कॉलेज और आबादी से दूर रखने का आदेश दिया है। लाइसेंस धारकों के भंडारण व विक्रय स्थलों के अंदर कोई भी ज्वलनशील पदार्थ रखना प्रतिबंधित होगा। लाइसेंस धारकों को भंडारण और बिक्री स्थल पर लाइसेंस की कॉपी चिपकानी होगी। लाइसेंस धारकों को कर्मचारियों का रिकॉर्ड रखना होगा तथा समय-समय पर लखनऊ पुलिस की वेबसाइट http://lucknowpolice.up.gov.in या UPCOP APP से चरित्र सत्यापन कराना होगा। लाइसेंस धारकों को भंडारण और बिक्री स्थलों पर अगर नुकसान या चोरी होती है तो उसकी सूचना स्थानीय पुलिस को देनी होगी। इसके अलावा लाइसेंस धारकों कर्मचारियों को अग्निशमन उपकरणों के बारे में जानकारी देंगे एवं उनकी समय-समय पर ट्रेनिंग कराएंगे।
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