मिजोरम-म्यांमार सीमा पर आवाजाही नियंत्रित करने की तैयारी, बॉर्डर पास समेत अहम दिशा-निर्देश जारी
एक अधिकारी ने बताया कि म्यांमार और भारत के नागरिकों को एक दूसरे के देश जाने के लिए सात दिनों का वैध बॉर्डर पास जारी किया जाएगा। हालांकि इस पास को पाने के लिए आवेदनकर्ता को यह सत्यापित करना होगा कि वे सीमा के दोनों तरफ 10 किलोमीटर के दायरे में ही रहते हैं।
मणिपुर में जारी हिंसा के बीच केंद्र सरकार ने मिजोरम-म्यांमार सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। मिजोरम की म्यांमार से 510 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है और यहां लोगों की आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने कुछ अहम दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों के तहत बिना बाड़ वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा के दोनों ओर 10 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों की आवाजाही की छूट दी गई है, लेकिन इनकी आवाजाही को नियंत्रित करने और अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए बॉर्डर पास अनिवार्य कर दिया गया है।